अगर आपने अब तक अपने Aadhaar और PAN कार्ड को लिंक नहीं किया है तो तुरंत यह कर लें। ऐसा करने के लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर इस तारीख तक लिंकिंग नहीं होती है, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा, सैलरी क्रेडिट में दिक्कत हो सकती है और आपकी SIP भी प्रभावित हो सकती है।
Aadhaar और PAN लिंकिंग क्यों जरूरी है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने यह अनिवार्यता इसलिए लागू की है ताकि टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले PAN लेने वाले सभी लोगों के लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है। जिन लोगों ने PAN आधार एनरोलमेंट ID से लिया है, उन्हें भी इसे लिंक करना होगा।
PAN को Aadhaar से लिंक न करने के नतीजे:
- ITR फाइल या वेरिफाई नहीं हो पाएगा।
- रिफंड और पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे।
- TDS/TCS क्रेडिट Form 26AS में दिखाई नहीं देगा।
- TDS/TCS अधिक दर पर काटा या वसूला जा सकता है।
- PAN लिंक करने के बाद आमतौर पर 30 दिनों के भीतर इसे रीएक्टिव किया जाता है।
PAN को Aadhaar से ऑनलाइन लिंक कैसे करें:
- ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाएँ।
- स्क्रीन पर ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- PAN, Aadhaar और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करें।
- यदि PAN पहले से इनएक्टिव है, तो ₹1000 का भुगतान करना होगा।
- ‘क्विक लिंक्स’ में जाकर ‘लिंक आधार स्टेटस’ चेक करें।
यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सुरक्षित है, जिससे आप घर बैठे ही अपने PAN को Aadhaar से लिंक कर सकते हैं।